धौलपुर: महिला से रेप की कोशिश में आरोपी को 5 साल की जेल, कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
धौलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला से रेप के प्रयास के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश संजीव मांगो ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना न्याय के हित में नहीं है। मामले की पुष्टि लोक अभियोजक भगवान सिंह नारौलिया ने की है।
खेत पर चारा लेने गई थी पीड़िता
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 8 अगस्त 2022 की है। पीड़िता ने महिला थाने में दी गई अपनी शिकायत में बताया था कि वह अपने खेत पर चारा लेने गई थी। उसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और उसने महिला के साथ जबरन रेप करने का प्रयास किया। पीड़िता द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद, अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे निम्नलिखित सजा सुनाई है:
- सजा: 5 वर्ष का कठोर कारावास।
- जुर्माना: 10,000 रुपये का आर्थिक दंड।
अदालत की सख्त टिप्पणी
फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि समाज में रेप के प्रयास के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे महिलाओं में असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों के प्रति नरमी बरती गई, तो यह समाज में गलत संदेश देगा और ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि न्याय के तकाजे में अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को कानून के अनुसार दंड देना ही एकमात्र रास्ता है।
