आमिर खान को मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान को तीसरी शादी के बाद कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने बांद्रा स्थित उनके पाली हिल आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हालांकि, अभिनेता फिलहाल विदेश में हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस प्रशासन अभी इस धमकी भरे ऑडियो क्लिप और सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता की जांच कर रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवन भारती ने स्पष्ट किया है कि वायरल हो रहे कंटेंट की प्रमाणिकता का पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ आमिर खान की शादी को सोशल मीडिया पर ‘लव जिहाद’ का नाम देकर निशाना बनाया जा रहा है।
लॉरेंस गैंग के नाम से वायरल हुआ धमकी भरा पत्र
सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग के हवाले से एक पत्र और ऑडियो नोट साझा किया गया है। इसमें आमिर खान पर कड़े आरोप लगाते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही गई है। पत्र के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:
“हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हमारे सनातन धर्म और देश के खिलाफ है। स्टारडम की आड़ में जो लोग ऐसा कर रहे हैं, हम उनकी सांसें दबा देंगे।”
इस पोस्ट में केवल आमिर खान ही नहीं, बल्कि श्रीगंगानगर की एक अन्य घटना का भी उल्लेख किया गया है, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई है।
लव जिहाद के आरोपों पर आमिर खान की सफाई
सोशल मीडिया पर चल रहे ‘लव जिहाद’ के दावों का जवाब देते हुए आमिर खान ने कहा है कि उनकी तीनों शादियां सिविल मैरिज रही हैं और किसी भी पत्नी ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट ईसाई हैं। अभिनेता ने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी बेटी इरा की शादी भी हिंदू रीति-रिवाजों से हुई है और उनके परिवार में कई सदस्य अलग-अलग धर्मों के लोगों के साथ वैवाहिक बंधन में हैं।
शादी और कानूनी स्थिति का विवरण
आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को अपने बांद्रा स्थित घर पर ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ के तहत कानूनी रूप से शादी की। यह एक बेहद निजी कार्यक्रम था जिसमें केवल परिवार के सदस्य शामिल हुए।
| विवाह | जीवनसाथी | तलाक वर्ष |
|---|---|---|
| पहली शादी | रीना दत्ता | 2002 |
| दूसरी शादी | किरण राव | 2021 |
| तीसरी शादी | गौरी स्प्रैट | – |
कानूनी विशेषज्ञों की राय
कानून के जानकारों के मुताबिक, यदि पिछली शादियों का कानूनी तलाक हो चुका है, तो तीसरी शादी पूरी तरह से वैध है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत बिना तलाक लिए दूसरी या तीसरी शादी करना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। चूंकि आमिर खान ने कानूनी रूप से तलाक लेने के बाद ही यह विवाह किया है, इसलिए यह पूर्णतः वैध है।
विरोध और विवाद
आमिर खान की इस शादी पर राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी तेज है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों नितेश राणे और संजय शिरसाट ने इस पर सवाल उठाए हैं। वहीं, बजरंग दल जैसे संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए अभिनेता का पुतला फूंका है। इसके अतिरिक्त, अलीगढ़ के एक शाही चीफ मुफ्ती ने भी इस शादी को शरीयत के नियमों के विपरीत बताते हुए टिप्पणी की है, जिससे विवाद और गहरा गया है।
