लाल किला टेरर फंडिंग केस: जवाद अहमद सिद्दीकी को नहीं मिली अंतरिम जमानत
लाल किला परिसर में हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि, मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए अदालत ने उन्हें 21, 23 और 25 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कस्टडी पैरोल पर अपनी पत्नी से मुलाकात करने की अनुमति जरूर दी है। कोर्ट ने कड़ी हिदायत दी है कि इस दौरान वह अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे।
अदालत ने क्यों खारिज की जमानत याचिका?
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी ठोस नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि उनकी पत्नी की सेहत अचानक बिगड़ने या किसी आपातकालीन स्थिति की आशंका है। मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर अदालत ने पाया कि उनकी स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।
अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि आरोपी को जमानत देने से उसके फरार होने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को धमकाने की संभावना बनी रहती है। इन गंभीर पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
‘कानूनी मानकों में ढील संभव नहीं’
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि वह याचिकाकर्ता की पत्नी की बीमारी के प्रति पूरी सहानुभूति रखता है, लेकिन अपराध की गंभीरता और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जमानत के कानूनी नियमों में नरमी नहीं बरती जा सकती। जवाद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी के ओवेरियन कैंसर की चौथी स्टेज में होने का हवाला देकर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि इससे पहले 9 जून को निचली अदालत ने भी जवाद सिद्दीकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। यह पूरा मामला फरीदाबाद स्थित अल फलाह ट्रस्ट से जुड़ा है, जिस पर शिक्षण संस्थानों के छात्रों की फीस के दुरुपयोग और अवैध फंडिंग के जरिए आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है।
| मामला | विवरण |
|---|---|
| मुख्य आरोपी | जवाद अहमद सिद्दीकी |
| आरोप | मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग |
| वर्तमान स्थिति | जमानत याचिका खारिज |
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