Delhi News: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार (17 जुलाई) को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए…

दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार (17 जुलाई) को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त के लिए तय की गई है।

छह साल से कैद, फिर भी तय नहीं हुए आरोप

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने शरजील इमाम की उस अपील पर संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा 4 जुलाई को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। शरजील के वकीलों ने तर्क दिया कि उन्हें गिरफ्तार हुए लगभग छह साल का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मामले में आरोप (चार्ज) तय नहीं किए गए हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मुकदमे में हो रही अत्यधिक देरी को जमानत का आधार माना जाना चाहिए।

ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर निष्पक्ष तरीके से विचार नहीं किया। इसी असंतोष के चलते शरजील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे। 27 अगस्त को होने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तृत चर्चा होगी।

सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी है कानूनी लड़ाई

निचली अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों को देखते हुए शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसी कानूनी आधार को चुनौती देते हुए शरजील ने हाईकोर्ट का रुख किया है। गौरतलब है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि उनके खिलाफ UAPA के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

सह-आरोपियों से अलग है स्थिति

जहां शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज हुई थीं, वहीं उसी मामले में अन्य सह-आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहीं है।

  • गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान को मामले में मिल चुकी है जमानत।
  • मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत।
  • अदालत ने माना कि शरजील और खालिद की स्थिति अन्य सह-आरोपियों से अलग है।

लल्लूराम डॉट कॉम के साथ जुड़े रहने के लिए:

  • उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
  • लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
  • खेल जगत की ताजा अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें।