Bilaspur: उद्यान की जमीन से हटाया अवैध कब्जा, विवाद के बाद 3 मवेशी जब्त

बिलासपुर के राजकिशोर नगर स्थित तुलसी आवास क्षेत्र में नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ब्लॉक नंबर-5 के पास स्थित शासकीय उद्यान की जमीन पर लंबे समय से किए गए अवैध कब्जे को निगम की टीम ने मुक्त कराया। इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में अफरा-तफरी का…

बिलासपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: राजकिशोर नगर में उद्यान की जमीन से हटाया अवैध कब्जा

बिलासपुर के राजकिशोर नगर स्थित तुलसी आवास क्षेत्र में नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ब्लॉक नंबर-5 के पास स्थित शासकीय उद्यान की जमीन पर लंबे समय से किए गए अवैध कब्जे को निगम की टीम ने मुक्त कराया। इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा और स्थानीय निवासियों के साथ अतिक्रमणकारियों की तीखी बहस भी हुई।

शिकायत के बाद हरकत में आया निगम

जानकारी के अनुसार, स्थानीय कॉलोनीवासियों ने इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर और बेलतरा विधायक से लिखित शिकायत की थी। निवासियों का आरोप था कि रामकुमार साहू नामक व्यक्ति ने उद्यान की आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से डेयरी खोल रखी थी और वहां भारी मात्रा में कबाड़ जमा कर रखा था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निगम की टीम दोपहर करीब 2 बजे भारी पुलिस बल और अमले के साथ मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की।

कार्रवाई के दौरान हुआ जमकर विवाद

अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अतिक्रमणकारी परिवार की महिलाओं ने निगम की कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया। इस दौरान शिकायतकर्ता कॉलोनी की महिलाओं और अतिक्रमणकारियों के बीच जमकर कहासुनी हुई। हालांकि, निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विवाद दो पक्षों के बीच था और निगम का काम सिर्फ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना था।

निगम की कार्रवाई पर एक नजर

विवरणकार्रवाई का परिणाम
जब्त मवेशी3 मवेशी (मोपका गौठान भेजे गए)
अतिक्रमणअवैध डेयरी और कबाड़ का भंडारण
निगम की चेतावनीसामान हटाने के लिए 24 घंटे की मोहलत

अगले 24 घंटे में सामान नहीं हटाया तो होगी सख्त कार्रवाई

निगम के अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते के प्रभारी संतोष वर्मा ने बताया कि मौके से तीन मवेशियों को जप्त कर उन्हें मोपका स्थित गौठान में सुरक्षित भेज दिया गया है। इसके अलावा, वहां रखे कबाड़ और ऑटो को हटाने के लिए अतिक्रमणकारी को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर अवैध सामान नहीं हटाया गया, तो नगर निगम स्वयं उसे जब्त कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेगा।