Cyber Crime: महिला-बच्चों की अश्लील पोस्ट डालने वाला युवक गिरफ्तार


मुंगेली पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से महिला और बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्रम बघेल के खिलाफ आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह…

मुंगेली पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से महिला और बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्रम बघेल के खिलाफ आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) से प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई है।

साइबर पोर्टल से मिली थी शिकायत

मामले की शुरुआत 13 जुलाई 2026 को हुई, जब मुंगेली सिटी कोतवाली पुलिस को NCCRP के जरिए इंस्टाग्राम पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किए जाने की सूचना मिली। एसएसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर पुलिस की साइबर सेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच शुरू की। डिजिटल साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान पंडरभट्टा निवासी विक्रम बघेल के रूप में की।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 213/2026 के तहत निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है:

  • आईटी एक्ट: धारा 67(ए) और 67(बी)
  • पॉक्सो एक्ट: धारा 15

सोशल मीडिया के प्रति पुलिस की चेतावनी

गिरफ्तारी के बाद 29 जुलाई को आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुंगेली पुलिस ने इस घटना के मद्देनजर नागरिकों को सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करने की सलाह दी है। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री को पोस्ट करना, साझा करना या अपने पास रखना गंभीर कानूनी अपराध है, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है।


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