Railway: ज्यादा सामान ले जाने पर अब 6 गुना जुर्माना, ऐसे करें बुकिंग

यदि आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो अपने सामान के वजन का विशेष ध्यान रखें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सख्त हिदायत दी है कि निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाना अब उनकी जेब पर भारी पड़ सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों को भारी जुर्माना चुकाना…

ट्रेन में सफर के दौरान सावधान: ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा भारी, रेलवे ने दी चेतावनी

यदि आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो अपने सामान के वजन का विशेष ध्यान रखें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सख्त हिदायत दी है कि निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाना अब उनकी जेब पर भारी पड़ सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों को भारी जुर्माना चुकाना होगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान ले जाने पर लगेज दर का 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है।

जुर्माने का गणित: रेलवे की सख्ती

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि विभिन्न श्रेणियों की ट्रेनों में यात्रियों के लिए सामान की एक निश्चित सीमा तय की गई है। यदि औचक निरीक्षण के दौरान कोई यात्री निर्धारित सीमा से अधिक बिना बुक किया हुआ सामान ले जाता हुआ पाया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्थितिजुर्माना/शुल्क
निर्धारित सीमा से अधिक बिना बुक सामानलगेज दर का 6 गुना
सामान सीमा से मामूली अधिक होने परलगेज दर का 1.5 गुना

सामान की बुकिंग और नियम

सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार, यात्री अपने भारी और बड़े सामान को यात्रा शुरू होने से पहले स्टेशन के लगेज कार्यालय में बुक कराएं और उसे ब्रेक वैन के जरिए भेजें। इसके अलावा, निर्धारित आकार से बड़े ट्रंक, बॉक्स और सूटकेस को यात्री डिब्बों (कोच) में ले जाने की मनाही है, क्योंकि इससे अन्य यात्रियों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है।

किस श्रेणी में कितना सामान ले जा सकते हैं?

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के अनुसार मुफ्त सामान ले जाने की सीमा तय कर रखी है:

  • एसी प्रथम श्रेणी: 70 किलोग्राम
  • एसी द्वितीय टियर/प्रथम श्रेणी: 50 किलोग्राम
  • एसी तृतीय टियर/चेयर कार: 40 किलोग्राम
  • स्लीपर श्रेणी: 40 किलोग्राम
  • द्वितीय श्रेणी: 35 किलोग्राम

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक सामान, बड़ी बोरियां और कार्टन को यात्री बर्थ पर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इन्हें अनिवार्य रूप से ब्रेक वैन में बुक करना होगा। इसके अतिरिक्त, विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर, मृत पक्षी और अन्य खतरनाक वस्तुओं की ढुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये नियम सामान्य यात्रियों के साथ-साथ एमएसटी (MST) धारकों पर भी समान रूप से लागू होंगे। यात्रियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें ताकि उनकी यात्रा सुखद और परेशानी मुक्त बनी रहे।