VKI में नकली मसालों की फैक्ट्री सील, 6 हजार किलो से ज्यादा स्टॉक जब्त

जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया (VKI) में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावटी और असुरक्षित मसालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए मौके से 6,273 किलोग्राम संदिग्ध मसालों का स्टॉक जब्त किया है। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से शहर में…

जयपुर में मिलावटी मसालों का बड़ा जखीरा पकड़ा, फैक्ट्री सील

जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया (VKI) में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावटी और असुरक्षित मसालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए मौके से 6,273 किलोग्राम संदिग्ध मसालों का स्टॉक जब्त किया है। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से शहर में मिलावटखोरों के बीच हड़कंप मच गया है।

छापेमारी और जब्ती की विस्तृत जानकारी

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के विशेष निर्देशों पर जयपुर प्रथम के अधिकारी डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में शुक्रवार देर रात यह छापेमारी की गई। टीम ने विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ‘राजेंद्र इंटरप्राइजेज’ मसाला पिसाई केंद्र पर दबिश दी। इस दौरान फैक्ट्री से हल्दी और लाल मिर्च पाउडर के नमूने लिए गए और भारी मात्रा में स्टॉक को सीज कर दिया गया।

  • जब्त किया गया कुल स्टॉक: 6,273 किलोग्राम
  • सैंपल लिए गए: हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर
  • कार्रवाई का स्थान: वीकेआई (VKI) एरिया, जयपुर

आरोपी संचालक का पुराना रिकॉर्ड

अधिकारियों के अनुसार, यह फैक्ट्री संचालक राजेंद्र सिंह का पुराना इतिहास रहा है। वह पहले भी मिलावटी और असुरक्षित मसालों के निर्माण के मामलों में पकड़ा जा चुका है। उसके खिलाफ पूर्व में दर्ज किए गए मामलों का विवरण नीचे दी गई तालिका में है:

तारीखमसालास्थिति
10 जुलाई 2022लाल मिर्च पाउडरजांच में असुरक्षित, अदालत में परिवाद विचाराधीन
17 अक्टूबर 2025हल्दी पाउडरजांच में असुरक्षित, कार्रवाई प्रक्रियाधीन

लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू

बार-बार नियमों को ताक पर रखकर मिलावटी मसाले बनाने के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग ने फैक्ट्री को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया है। विभाग ने अब फैक्ट्री के खाद्य लाइसेंस को स्थायी रूप से निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डॉ. रवि शेखावत ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 64 के तहत आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाया जा सके।