Action: भोपाल में अवैध शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार

भोपाल में अवैध रूप से शराब बेचने और दुकानों के बाहर अवैध अहाते संचालित करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सोमवार रात से शुरू हुई यह कार्रवाई मंगलवार तक जारी रही, जिसमें शहर के 20 से अधिक संवेदनशील इलाकों में टीमों ने दबिश दी। इस दौरान विभाग ने…

भोपाल में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन: अवैध शराब कारोबारियों पर कसा शिकंजा, 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी

भोपाल में अवैध रूप से शराब बेचने और दुकानों के बाहर अवैध अहाते संचालित करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सोमवार रात से शुरू हुई यह कार्रवाई मंगलवार तक जारी रही, जिसमें शहर के 20 से अधिक संवेदनशील इलाकों में टीमों ने दबिश दी। इस दौरान विभाग ने न केवल अवैध शराब जब्त की, बल्कि पुराने मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को भी धर दबोचा।

पुराने केस में दो आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की टीम ने परवलिया थाना क्षेत्र के ग्राम चंदुखेड़ी में स्थित ‘हर्ष मीणा जूस सेंटर’ के पीछे दबिश दी। यहां से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत पंजीबद्ध मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों, अजमल मीणा और गुरवेश सिंह को गिरफ्तार किया गया। अपराध की गंभीरता और गैर-जमानती धाराओं के कारण दोनों को तत्काल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

प्रमुख स्थानों पर हुई कार्रवाई

आबकारी विभाग की टीमों ने शहर के उन इलाकों को निशाना बनाया जहां शराब दुकानों के आसपास अवैध रूप से बैठने की व्यवस्था (अहाते) की गई थी। इस छापेमारी में निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया गया:

  • कोलार रोड: कंपोजिट मदिरा दुकान के आसपास का इलाका।
  • बिट्‌ठन मार्केट: शराब दुकानों के समीप अवैध गतिविधियों पर लगाम।
  • इंदौर रोड: विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों का औचक निरीक्षण।

इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रीति शैलेंद्र ने किया। इस दौरान विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और उप निरीक्षक भी मौजूद रहे, जिन्होंने नियम विरुद्ध संचालित हो रहे अड्डों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।

कार्रवाई का विवरण (एक नजर में)

विवरण जानकारी
अभियान का क्षेत्र भोपाल जिला (20+ स्थान)
गिरफ्तार आरोपी 02 (अजमल मीणा और गुरवेश सिंह)
प्रमुख धाराएं म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (धारा 34(1)(क) एवं 34(2))
मुख्य उद्देश्य अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन और बिक्री पर रोक

भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान

सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने स्पष्ट किया है कि भोपाल जिले में अवैध शराब के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण, परिवहन और अवैध बिक्री में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वाले दोषियों के खिलाफ भविष्य में और भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग का यह कदम शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।


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