बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को लॉरेंस गैंग से मिली जान से मारने की धमकी
बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अभिनेता को जान से मारने की धमकी दी है। इस धमकी के पीछे का कारण 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ हुई उनकी तीसरी शादी को बताया जा रहा है। गैंग ने इस शादी को ‘लव जिहाद’ का नाम दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार को लॉरेंस गैंग के नाम से एक पत्र और ऑडियो नोट जारी किया गया है। यह पत्र आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से जारी हुआ है। इसमें चेतावनी दी गई है कि जो भी देश की संस्कृति के खिलाफ जाकर ‘लव जिहाद’ को बढ़ावा देगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पत्र में साफ लिखा है कि आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें जल्द ही इसका परिणाम भुगतना होगा। हालांकि, अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
लव जिहाद के आरोपों पर आमिर खान की सफाई
तीसरी शादी के बाद से ही सोशल मीडिया पर आमिर खान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन पर ‘लव जिहाद’ को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए आमिर ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि उनकी तीनों शादियां ‘सिविल मैरिज’ थीं और किसी भी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनकी तीसरी पत्नी गौरी हिंदू नहीं, बल्कि ईसाई हैं। इसके अलावा, उन्होंने अपनी बेटी इरा और परिवार के अन्य सदस्यों के उदाहरण देते हुए बताया कि उनके परिवार में कई लोग अंतरधार्मिक विवाह कर चुके हैं और यह पूरी तरह से उनका निजी मामला है।
गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी: एक संक्षिप्त विवरण
आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के आवास पर शादी की। यह एक निजी समारोह था, जिसमें केवल करीबी परिवार के सदस्य और मित्र शामिल हुए। शादी को ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ के तहत पंजीकृत कराया गया है। गौरी स्प्रैट के बारे में बात करें तो उनके पिता तमिल-ब्रिटिश मूल के हैं और उनकी मां पंजाबी-आयरिश मूल की हैं। गौरी पेशे से एक सैलून उद्यमी और फैशन प्रोफेशनल हैं।
आमिर खान की शादियों का कानूनी और सामाजिक पहलू
आमिर खान की शादी को लेकर समाज के अलग-अलग हिस्सों से विरोध के स्वर भी उठे हैं। महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने इसे ‘लव जिहाद’ का नाम दिया है, जबकि बजरंग दल जैसे संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने फतवा जारी करते हुए इस शादी को इस्लाम के नियमों के खिलाफ बताया है।
कानूनी स्थिति एक नजर में:
| विषय | विवरण |
|---|---|
| पहली पत्नी | रीना दत्ता (विवाह 1986, तलाक 2002) |
| दूसरी पत्नी | किरण राव (विवाह 2005, तलाक 2021) |
| तीसरी पत्नी | गौरी स्प्रैट (विवाह 2026) |
| कानूनी स्थिति | भारतीय कानून के तहत तलाक के बाद तीसरी शादी वैध है। |
कानूनी जानकारों का मानना है कि भारत में तीसरी शादी करना अपराध नहीं है, बशर्ते पिछली शादियों का कानूनी रूप से अंत हो चुका हो। आमिर खान ने अपनी पहली और दूसरी पत्नी से कानूनी रूप से तलाक लिया है, इसलिए गौरी स्प्रैट के साथ उनकी शादी कानूनन पूरी तरह वैध है।
