लाल किला ब्लास्ट मामला: कोर्ट ने NIA को जैविक अवशेषों के सम्मानजनक निस्तारण की दी अनुमति
दिल्ली के बहुचर्चित लाल किला ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस स्थित NIA की विशेष अदालत ने एक अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को घटनास्थल से बरामद पीड़ितों और मुख्य आरोपी उमर उन नबी के जैविक अवशेषों (biological remains) को विधि-सम्मत तरीके से निस्तारित करने की मंजूरी दे दी है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन अवशेषों को नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी तरह से मानवीय गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही, संबंधित धर्म की परंपराओं और रीति-रिवाजों का पूर्ण सम्मान किया जाना अनिवार्य है। कोर्ट ने माना कि अब इन साक्ष्यों की जांच प्रक्रिया में कोई आवश्यकता नहीं बची है, इसलिए इनका अंतिम निस्तारण किया जा सकता है।
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फोरेंसिक जांच पूरी, साक्ष्य सुरक्षित
सुनवाई के दौरान NIA ने कोर्ट को अवगत कराया कि मामले से जुड़े सभी जैविक अवशेषों की आवश्यक फोरेंसिक जांच सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। एजेंसी ने पुष्टि की है कि मामले को साबित करने के लिए जरूरी वैज्ञानिक साक्ष्यों को पहले ही सुरक्षित कर लिया गया है।
NIA के अनुसार, लंबे समय तक संरक्षित रखने के कारण ये जैविक अवशेष अब खराब होने लगे हैं, जिसके चलते इनका निस्तारण करना ही उचित विकल्प है। अदालत ने एजेंसी को निर्देश दिया है कि निस्तारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) कोर्ट में दाखिल की जाए।
क्या था लाल किला ब्लास्ट मामला?
दिल्ली में हुए इस भीषण विस्फोट की घटना और उससे जुड़ी कानूनी स्थिति को नीचे दी गई तालिका में समझा जा सकता है:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| घटना की तिथि | 10 नवंबर 2025 |
| मुख्य आरोपी | उमर उन नबी (कुल 10 आरोपी) |
| हताहतों की संख्या | 11 लोगों की दुखद मौत |
| आरोपपत्र (Charge Sheet) | 7,500 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट |
| आतंकी संबंध | अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़ाव का आरोप |
बता दें कि इस घटना के बाद से ही NIA मामले की गहनता से जांच कर रही है। एजेंसी ने अपनी विस्तृत जांच के बाद मुख्य आरोपी उमर उन नबी सहित 10 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। फिलहाल, इस मामले की सुनवाई अदालत में जारी है और न्याय प्रक्रिया के तहत साक्ष्यों का प्रबंधन किया जा रहा है।
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