कोण्डागांव पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 23 वर्षीय आरोपी रूपेन कुमार सोरी, जो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, को पुलिस ने ग्राम काकड़ाबेड़ा से दबोच लिया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
शादी का झांसा देकर बनाया शिकार
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने कोण्डागांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था। वहां आरोपी ने युवती की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद युवक ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया और मौके से फरार हो गया।
बीएनएस की धारा 69 के तहत कार्रवाई
पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कोण्डागांव पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत अपराध क्रमांक 227/2026 पंजीबद्ध किया। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ उपाध्याय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी
पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी की तलाश के लिए जाल बिछाया था। मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम काकड़ाबेड़ा में घेराबंदी की और आरोपी रूपेन कुमार सोरी को गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
इस पूरी कार्रवाई को सफल बनाने में कोण्डागांव पुलिस की टीम का विशेष योगदान रहा। ऑपरेशन में शामिल प्रमुख पुलिसकर्मियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- निरीक्षक सौरभ उपाध्याय (थाना प्रभारी)
- उप निरीक्षक अखिलेश धीवर
- प्रधान आरक्षक आशो मरकाम
- आरक्षक सुखी राजपूत एवं बेदराम चंदेल
- महिला आरक्षक सोना मरकाम









