Chhattisgarh News: सेक्स CD कांड में भूपेश बघेल को बड़ी राहत, ट्रायल पर रोक


छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश…

छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी कांड: पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री को फौरी राहत मिली है।

क्या है पूरा मामला?

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई की विशेष अदालत के 24 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने अपने ही पूर्व के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत बघेल को मामले से आरोपमुक्त किया गया था। इस नए आदेश में विशेष अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।

याचिका में क्या तर्क दिए गए

हाईकोर्ट में दायर याचिका में बघेल के पक्ष ने विशेष अदालत के आदेश को कानूनी रूप से अनुचित बताया था। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • विशेष अदालत द्वारा पूर्व में दिए गए आरोपमुक्ति आदेश को रद्द करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
  • बघेल के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया को याचिका में आधारहीन बताया गया।
  • निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

आगे की राह

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल ट्रायल कोर्ट में मामले की आगे की प्रक्रिया थम गई है। हालांकि, यह राहत पूरी तरह से अंतरिम है और मामले का अंतिम फैसला कोर्ट की विस्तृत सुनवाई के बाद ही आएगा। कानूनी जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह कदम पूर्व मुख्यमंत्री के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है। अब मामले की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट इस याचिका पर विस्तृत कानूनी पहलुओं का परीक्षण करेगा।