Surguja Crime: जमीन के नाम पर 15 लाख की ठगी, तीन पर FIR दर्ज


छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जमीन बेचने का झांसा देकर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला से जमीन का सौदा करने के बाद आरोपियों ने न तो रजिस्ट्री कराई और न ही पैसे वापस किए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुख्य…

सरगुजा में जमीन के नाम पर 15 लाख की धोखाधड़ी, तीन के खिलाफ FIR

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जमीन बेचने का झांसा देकर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला से जमीन का सौदा करने के बाद आरोपियों ने न तो रजिस्ट्री कराई और न ही पैसे वापस किए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुख्य भू-स्वामी सहित तीन लोगों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

गंगापुर निवासी 30 वर्षीय सुषमा गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि स्कूल पारा निवासी उर्मिला पांडेय की सोनपुर में खसरा नंबर 253/7 (रकबा 0.0610 हेक्टेयर) भूमि स्थित है। इस जमीन को खरीदने के लिए प्रभु विश्वकर्मा के माध्यम से 30 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। पीड़िता ने बताया कि 19 अक्टूबर 2022 को उन्होंने बतौर एडवांस पांच लाख रुपये दिए थे। इसके बाद आरोपियों के निर्देश पर विवेक विश्वकर्मा के बैंक खाते में एक लाख रुपये और प्रभु विश्वकर्मा के माध्यम से उर्मिला पांडेय को नौ लाख रुपये दिए गए। इस प्रकार कुल 15 लाख रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई।

रजिस्ट्री के नाम पर टालमटोल और धमकी

पीड़िता के अनुसार, जब उन्होंने आरोपियों से रजिस्ट्री के लिए कहा, तो उन्हें बार-बार अलग-अलग बहाने बनाकर टाला गया। यहां तक कि उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस भी बुलाया गया, लेकिन वहां भी दस्तावेज अधूरे होने का बहाना बनाकर रजिस्ट्री नहीं की गई। जब सुषमा गुप्ता ने स्वयं रजिस्ट्रार से संपर्क किया, तो पता चला कि उक्त जमीन की रजिस्ट्री के लिए कोई दस्तावेज पेश ही नहीं किए गए हैं। इसके बाद जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस की कार्रवाई

पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने जांच पूरी की और निम्नलिखित आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है:

  • प्रभु विश्वकर्मा
  • उर्मिला पांडेय
  • विवेक विश्वकर्मा

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 3(5) और 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। वर्तमान में कोतवाली पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।