छत्तीसगढ़ में सख्त हुआ धर्म परिवर्तन कानून: ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026’ लागू, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजपत्र में विधिवत प्रकाशन के बाद ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026’ को पूरे प्रदेश में 10 जुलाई से आधिकारिक रूप से प्रभावी कर दिया गया है। इस नए कानून के लागू होने के साथ ही राज्य में जबरन या गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
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नए अधिनियम के तहत नियमों को बेहद कड़ा बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उसे 7 से 10 साल तक के कारावास और कम से कम 5 लाख रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। कानून में विशेष प्रावधान करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि पीड़ित महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो सजा की अवधि 10 से 20 साल तक बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त, सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
नियमों में बड़े बदलाव और विशेष अदालतों का गठन
इस नए कानून के तहत धर्म परिवर्तन करने या कराने के इच्छुक व्यक्तियों को अब 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। कानून की अहम बात यह है कि यदि कोई विवाह केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया जाता है, तो उसे शून्य घोषित किया जा सकेगा। मामले की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में विशेष अदालतें गठित की जाएंगी, जिन्हें 6 महीने के भीतर प्रकरण का निपटारा करना होगा।
| अपराध की श्रेणी | संभावित सजा | जुर्माना |
|---|---|---|
| सामान्य धर्मांतरण (बल/धोखा) | 7-10 वर्ष | न्यूनतम 5 लाख |
| महिला/नाबालिग/SC/ST/OBC पीड़ित | 10-20 वर्ष | – |
| सामूहिक धर्मांतरण | आजीवन कारावास | 25 लाख तक |
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