कोंडागांव: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 के लिए अधिसूचना जारी, किसान 31 जुलाई तक कराएं पंजीयन
कोंडागांव जिले के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 सीजन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले के ऋणी और अऋणी किसानों के साथ-साथ भू-धारक और बटाईदार किसान अब आगामी 31 जुलाई 2026 तक अपना पंजीयन सुनिश्चित कर सकते हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है ताकि किसान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के बदले सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकें।
बीमा इकाई और सुरक्षा का दायरा
इस वर्ष की योजना में फसलवार बीमा इकाई का निर्धारण किया गया है। धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का और सोयाबीन के लिए ग्राम स्तर को बीमा इकाई माना गया है, जबकि कोदो, कुटकी, रागी, मूंगफली, तुअर, मूंग और उड़द जैसी फसलों के लिए राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर को बीमा इकाई बनाया गया है। यह योजना किसानों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है।
- प्राकृतिक आपदाएं: कम वर्षा, बुवाई में विफलता, ओलावृष्टि, जलभराव, आकाशीय बिजली और बादल फटने से होने वाला नुकसान।
- कटाई उपरांत सुरक्षा: फसल कटाई के बाद अगले दो सप्ताह तक चक्रवात या बेमौसमी बारिश से होने वाले नुकसान पर भी बीमा का लाभ मिलेगा।
प्रीमियम दरें और वित्तीय प्रावधान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का भार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा। कोंडागांव जिले में विभिन्न फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर निर्धारित प्रीमियम की दरें निम्नलिखित हैं:
| फसल का नाम | निर्धारित प्रीमियम (प्रति हेक्टेयर) |
|---|---|
| धान (सिंचित) | 1,210 रुपये |
| धान (असिंचित) | 968 रुपये |
| मक्का | 1,056 रुपये |
| सोयाबीन | 704 रुपये |
| उड़द | 484 रुपये |
कृषि अधिकारियों ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर फसल बीमा का लाभ उठाएं। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।










