कांकेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जियो टॉवर से बैटरी चोरी करने वाला अंतरजिला गिरोह गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस ने एक बड़े अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो रिलायंस जियो के मोबाइल टॉवरों को निशाना बनाकर बैटरियां चोरी करता था। पुलिस ने इस मामले में 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान और नकदी बरामद की गई है। इस गिरोह के तार जियो कंपनी के एक कर्मचारी से भी जुड़े होने की बात सामने आई है, जो पुलिस की जांच का मुख्य बिंदु बनी हुई है।
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस का एक्शन
पिछले कुछ महीनों से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों जैसे आमाबेड़ा, कोयलीबेड़ा, बांदे, छोटेबेठिया और रावघाट में जियो टॉवरों से बैटरी चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ गई थीं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम का गठन किया। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों पर नजर रखनी शुरू की। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान पुलिस ने माखन तुमरेटी और देवराज बघेल को हिरासत में लिया, जिसके बाद पूरे गिरोह का काला चिट्ठा खुल गया।
पूछताछ में खुला चोरी का पूरा नेटवर्क
गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे अपने साथियों एली मसीह और राजेश यादव के साथ मिलकर लंबे समय से वारदातों को अंजाम दे रहे थे। वे चोरी की बैटरियों को दल्लीराजहरा के कबाड़ी कारोबारी अंकित जैन और राजेश नेताम को बेचते थे। जांच में यह भी पता चला कि जियो कंपनी का एक कर्मचारी इस गिरोह को सूचनाएं मुहैया कराकर मदद कर रहा था। पुलिस अब उस कर्मचारी की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है।
बरामदगी और जब्त सामान का विवरण
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर दल्लीराजहरा में छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया। बरामदगी की सूची नीचे दी गई है:
| सामग्री का नाम | मात्रा/विवरण |
|---|---|
| जियो टॉवर बैटरियां | 49 नग |
| खाली बैटरी बॉक्स | 311 नग |
| बैटरी से निकाला मेटल | 29 बोरियां |
| नकद राशि | 41,000 रुपये |
| चोरी में इस्तेमाल औजार | हथौड़ा, पेचकस, रेती |
आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने राजेश नेताम, माखन तुमरेटी, देवराज बघेल, राजेश यादव, एली मसीह और अंकित कुमार जैन को गिरफ्तार कर लिया। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं जैसे 303(2), 3(5), 112(2), 317(2), 61 एवं 62 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह ने पहले भी रावघाट क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, जहां से 72 बैटरियां बरामद की गई थीं।










